प्रशासन की सजगता से ग्राम चिल्हारी में रोका गया बाल विवाह

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बाल विवाह पर लगी रोक : चिल्हारी ग्राम में प्रशासन की सक्रियता लाई रंग

उमरिया, 23 मई 2025

जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर श्री धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देश पर एक अहम कदम उठाया गया। विकासखंड मानपुर के ग्राम चिल्हारी में एक प्रस्तावित बाल विवाह को स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त टीम द्वारा समझाइश देकर रोका गया।

टीम ने वधु पक्ष के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और कम उम्र में विवाह के दुष्परिणामों को समझाया। स्वास्थ्य पर इसके विपरीत प्रभाव तथा बालिका के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिजनों ने सहमति व्यक्त की कि बालिका का विवाह उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा।

इस सफलता में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथी, आशा सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम के सरपंच की सराहनीय भूमिका रही। यह पहल बाल विवाह के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सफलता का प्रतीक है।

प्रशासन द्वारा आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और समाज को जागरूक करने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

Pradhan Warta
Author: Pradhan Warta

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