रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कानूनी कार्यवाही

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रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कानूनी कार्यवाही

 

डी जे वाले बाबू हो जाए सावधान

🔳कटनी – सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक डी.जे. का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। साथ ही अन्य समय में भी निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक ही डी.जे. बजाये जाने के निर्देश है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर उल्लेखित किया है कि रात 10 बजे से प्रातरू 6 बजे तक डी.जे. का उपयोग वर्जित होने के बाद भी इसके उल्लंघन करने की शिकायते आम जनता द्वारा लगातार की जा रही है। इसी के मद्देनजर अनुविभागीय अधिकारी कटनी ने संबंधित डी.जे. संचालको को आदेश जारी करते हुए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर डी.जे. जब्त करने एवं वैधानिक कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

एसडीएम कटनी ने आदेश में उल्लेखित किया है कि दो दिन पूर्व ही जनरेटर मेटाडोर को ले जाते हुये आगजनी की घटना घटी थी। साथ ही समस्त डी. जे. संचालको को आदेशित किया कि वह जनरेटर को ठेले में ही लेकर जायेंगे एवं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करेंगे। आगजनी एवं दुर्घटना होने पर वह फायर सेफ्टी अधिनियम के तहत दोषी माने जायेंगे।

Pradhan Warta
Author: Pradhan Warta

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