M.P. के 17 शहरों में 1 अप्रैल 2025 से नहीं बिकेगी शराब

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एमपी के 17 शहरों में 1 अप्रैल 2025 से नहीं बिकेगी शराब

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इन शहरों में शराब की दुकानें स्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी, और उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

यह कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सात वर्ष पूर्व नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान किए गए शराबबंदी के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है। इससे राज्य सरकार को अनुमानित रूप से 242 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर इस घाटे की भरपाई करने की योजना बना रही है।

इन 17 शहरों में शामिल हैं :-
  1. उज्जैन नगर निगम
  2. ओंकारेश्वर नगर पंचायत
  3. महेश्वर नगर पंचायत
  4. मंडलेश्वर नगर पंचायत
  5. ओरछा नगर पंचायत
  6. मैहर नगरपालिका
  7. चित्रकूट नगर पंचायत
  8. दतिया नगरपालिका
  9. पन्ना नगरपालिका
  10. मंडला नगरपालिका
  11. मुलताई नगरपालिका
  12. मंदसौर नगरपालिका
  13. अमरकंटक नगर पंचायत
  14. सलकनपुर ग्राम पंचायत
  15. बरमानकलां ग्राम पंचायत
  16. लिंगा ग्राम पंचायत
  17. बांदकपुर ग्राम पंचायत
इन स्थानों पर शराब की बिक्री और खरीदारी अब अवैध होगी, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Pradhan Warta
Author: Pradhan Warta

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