मध्यप्रदेश में अब ऑनलाइन तामील होगा समन या वारंट, व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट और समन तामील माना जायेगा…ऐसा करने वाला पहला राज्य बना MP
मध्य प्रदेश में ऑनलाइन सामान वारंट भेज कर उसे तमिल माने जाने वाले नियम तैयार…
नए कानून के तहत डेढ़ महीने में नियम बनाया गया,अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे…
जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते ऑनलाइन सामान उनके लिए मान्य नहीं होंगे…
ऐसे मामलों में थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाएगा…
ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जायेगी…
गृह विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
Author: Pradhan Warta
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